Supreme Court On Navneet Rana: वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत देते हुए उनका अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र गुरुवार को ही बहाल कर दिया, लेकिन एक दिन बाद उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी पति से लिपटकर भावुक हो रही हैं. उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह भावुक पल है. वीडियो में दिख रहा है कि वे रो रही हैं और अपने पति के साथ हैं. इस दौरान उनके पति उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिख रहे हैं. असल में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी के टिकट पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के 2021 के फैसले को खारिज करते राणा का जाति प्रमाणपत्र बहाल किया. कोर्ट का यह फैसला अमरावती लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आया है. भाजपा ने राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है. हाई कोर्ट ने आठ जून 2021 को कहा था कि राणा ने धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज के जरिये ‘मोची’ जाति का प्रमाणपत्र हासिल किया था.
सुप्रीम कोर्ट चा निकाल लागल्या नंतर एक भावूक क्षण. pic.twitter.com/jOSalLzctm
— Navnit Ravi Rana (Modi Ka Parivar) (@navneetravirana) April 5, 2024
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
इतना ही नहीं हाई कोर्ट ने सांसद पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ‘सिख-चमार’ जाति से हैं. न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राणा की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को राणा के जाति प्रमाणपत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था. अमरावती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है.
अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोला?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राणा को जारी जाति प्रमाणपत्र की वैधता का बरकरार रखते हुए कहा,‘‘ मौजूदा मामले में जांच समिति ने उसके सामने मौजूद दस्तावेज पर विधिवत विचार किया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए अपना निर्णय पारित किया.’’ विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है. बता दें कि राणा ने 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती संसदीय सीट जीती थी. वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं और उसी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.
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