No Toll Collection if Road Broken: अगर सड़क खराब है यानी टूटी हुई है और सर्विस रोड बंद है तो फिर टोल टैक्स कैसे ले सकते हैं? यह बात केरल हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सड़कों की खराब स्थिति को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कही है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब सड़कें चलने लायक नहीं हैं तो लोगों से टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है? केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने एडापल्ली से मन्नुथी जाने वाले नेशनल हाईवे-544 की खराब हालत के बाद भी वसूले जा रहे टोल टैक्स को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया.
जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो टोल बूथ बंद कर दें...
जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की बेंच ने NHAI के वकील से पूछा, 'क्या आप टोल वसूलने के अलावा कोई और काम करते हैं?'उन्होंने कहा कि सड़कों को अच्छी हालत में रखना NHAI की जिम्मेदारी है. अगर आप यह जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो टोल बूथ बंद कर दें. उन्होंने यह भी कहा कि अगर NHAI ने खराब सड़कों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो कोर्ट खुद टोल बूथों को बंद करने का आदेश दे सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए टोल वसूलने पर पाबंदी लगा दी और केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें जनता की शिकायतों को सुनते हुए इसका समाधान निकालना होगा.
NHAI को दी गई डेडलाइन
केरल हाई कोर्ट ने NHAI को मुथुकुलम और हरिपद के बीच के राजमार्ग को तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई तक सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो NHAI के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि जनता और सरकार के बीच में एक भरोसे का रिश्ता होता है, जब सरकार उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रही है तो वह जनता के ऊपर जबरदस्ती टैक्स नहीं थोप सकती. कोर्ट ने कहा कि जब सड़क की हालत पूरी तरह खराब है तो इसका मतलब व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, फिर आप जनता से किस बात का टोल वसूल कर रहे हैं.
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