Police raid in UAPA cases: जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर पुलिस ने अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखी है. गुरुवार को पुलिस ने तहरीक-ए-हुर्रियत के उन सदस्यों के घरों की तलाशी ली, जो जेल में बंद हैं. ये तलाशी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की जांच के लिए की गई.
प्रतिबंधित संगठनों पर कड़ी नजर
पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एफआईआर संख्या 01/2024 के तहत एक मामले में तलाशी ली गई है, जिसके लिए नामित एनआईए कोर्ट श्रीनगर से तलाशी वारंट प्राप्त किया गया है.
किस आधार पर की गई छापेमारी
बयान में कहा गया है, "पुलिस स्टेशन राजबाग में धारा 10, 13 यूएपी अधिनियम के तहत दर्ज मामले की एफआईआर 01/24 की जांच से संबंधित तलाशी कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ तहरीक-ए-हुर्रियत के सदस्यों बशीर अहमद भट उर्फ पीर सैफुल्लाह पुत्र अली मोहम्मद भट निवासी जादूरा पुलवामा ए/पी रावलपोरा जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में है और मोहम्मद अशरफ लाया पुत्र घ रसूल लाया निवासी जामिया कदीम बारामुल्ला ए/पी ओल्ड बरजुल्ला के घरों में की गई."
तलाशी के दौरान क्या मिला?
तलाशी के दौरान, पुलिस ने कहा कि बशीर अहमद भट के घर से तत्काल मामले की जांच से संबंधित किताबें, लेटर हेड, पर्चे और पत्र सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में जब्त कर लिया गया है. इसमें कहा गया है, "मामले की जांच जारी है." प्रवक्ता ने कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे."
तहरीक-ए-हुर्रियत क्या है?
तहरीक-ए-हुर्रियत एक ऐसा संगठन है, जिसे भारत सरकार ने यूएपीए के तहत गैरकानूनी घोषित किया हुआ है. इस पर आरोप है कि ये संगठन जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा देता है. पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठनों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए वो लगातार काम कर रही है. इस तलाशी का मकसद भी यही था कि कोई सबूत मिले, जिससे इन गतिविधियों को रोका जा सके.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.