trendingNow12864705
Hindi News >>देश
Advertisement

पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, रेप मामले में कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना

Prajwal Revanna: कोर्ट ने पहले ही रेवन्ना को दोषी करार दिया था. एक दिन पहले ही कोर्ट ने 2 अगस्त को सजा के ऐलान की बात कही थी. अब इस मामले में उम्रकैद की सजा सुना दी गई है. रेवन्ना कोर्ट में ही फूट-फूटकर रोने लगा.

पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा, रेप मामले में कोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना
Gaurav Pandey|Updated: Aug 02, 2025, 04:53 PM IST
Share

आखिरकार पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को सजा मिल गई है. बेंगलुरु की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व जेडी एस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुना दी है. उसपर 5 लाख का जुर्माना भी ठोका गया है. सजा से पहले रेप और अश्लील वीडियो मामले में कोर्ट ने उसका अंतिम बयान दर्ज किया था. फिर दोपहर बाद उसे इस मामले में सजा सुना दी गई है. इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना भावुक हो गया और रो पड़ा. 

कोर्ट ने सुनाई सजा
कोर्ट ने रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास और लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसे एक विक्टिम को 11 लाख रुपए डोमेस्टिक हेल्प के लिए देना होगा और 7 लाक रुपए एक अन्य विक्टिम को देना होता. बता दें कि अभी भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 3 और केस हैं.

चार्जशीट और फिर 123 सबूत पेश..
यह फैसला बेंगलुरु की विशेष अदालत ने सुनाया है. कोर्ट ने 14 महीने के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया. सुनवाई के दौरान सीआईडी की SIT टीम ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 123 सबूत पेश किए. अदालत ने कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज किए और वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल निरीक्षण जैसी तकनीकी जांच रिपोर्टों का भी परीक्षण किया. फिर आखिरी फैसला सुनाया गया. महज एक दिन पहले ही प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था. 

नौकरानी की शिकायत पर
यह मामला उनके फार्महाउस में काम करने वाली एक नौकरानी की शिकायत पर दर्ज हुआ था जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया. यह केस होलेनारासीपुरा ग्रामीण थाने में दर्ज हुआ था. जो रेवन्ना के खिलाफ पहला मामला था. रेवन्ना के कई मामले और वीडियो सामने आए थे.

2000 अश्लील वीडियो और ब्लैकमेल
जानकारी के मुताबिक रेवन्ना के खिलाफ इस तरह के कई मामले दर्ज हैं जिनमें से यह पहला है जिसमें कोर्ट का फैसला आ गया है. बाकी मामलों की सुनवाई अभी चल रही है. उन पर महिलाओं के साथ लगभग 2000 अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है. पहला मामला अप्रैल 2024 में दर्ज किया गया था.

इसके अलावा दो अन्य केस बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और एक केस उनके पिता व विधायक एचडी रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर थाने में दर्ज है. मैसूरु की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज इस केस की जांच सीआईडी की विशेष टीम ने की जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर शोभा ने किया. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की अध्यक्षता में फैसला सुरक्षित रखते हुए दोषी करार दिया और फिर अगले दिन सजा सुना दी है.

FAQ
Q1: प्रज्वल रेवन्ना को किस मामले में सजा दी गई है?
Ans: रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में.

Q1: यह मामला किसकी शिकायत पर दर्ज हुआ था?
Ans: शिकायत फार्महाउस में काम करने वाली एक महिला ने दर्ज कराई थी.

Q3: जांच में क्या सबूत मिले थे?
Ans: जांच में करीब 2000 अश्लील वीडियो और 123 अन्य सबूत पेश किए गए थे.

Read More
{}{}