Raghuraj Pratap Singh: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर देशभर में चर्चा हो रही है, साथ ही इसको लेकर गठित की गई जेपीसी की बैठकों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर रार-तकरार हो रही है. अभी आखिरी निष्कर्ष नहीं हो पाया है. इसी बीच प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और भदरी रियासत के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक ताजा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड पर तीखे और जबरदस्त तर्क रखे हैं. उन्होंने पहले तो इस विधेयक का समर्थन किया और फिर कहा कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी अधिक ताकत होना, देश के लिए बहुत खतरनाक है.
असल में गुजरात के राजकोट में आयोजित एक प्रोग्राम में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश, यहां तक कि किसी भी मुस्लिम देश में भी ऐसा बोर्ड नहीं है, तो आखिर भारत में क्यों है. वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ अदालत कर रही हैं. ये कैसा क़ानून है कि वक्फ बोर्ड पर जिले की कचहरी, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार ही नहीं है.
वहां मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए राजा भैया ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जिस संपत्ति को चाहा वो उसकी हो जाएगी. अगर उसने कहा कि आपका घर, आपका गांव, आपकी जमीन वक्फ की है, वो वो वक्फ की होगी. आप अदालत नहीं जा पाएंगे. राजा भैया ने आगे कहा कि इसके लिए मतदान भी कराया जा रहा है. इसमें सबको मुखर होना चाहिए. राष्ट्र रक्षा का दायित्व सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, लोगों का भी है. राजा भैया ने कहा कि ये कठिन निर्णय हमारे नेता ले रहे हैं तो उन्हें समर्थन की जरूरत है.
( वक्फ बोर्ड )ये हम नहीं निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह ( राजा भैया) ने भी वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार के फैसले को सहीं ठहराया और कहा इसमें सभी को साथ आकार प्रोत्साहन करना चाहिए ।@Raghuraj_Bhadri pic.twitter.com/WvzTD1V7rw
— Saurabh Singh (@saurabhsinghcg) September 20, 2024
राजा भैया का ये वीडियो पूरे देश में जमकर वायरल हो रहा है. उधर वक्फ संशोधन विधेयक-2024 को लेकर गठित की गई जेपीसी की पांचवी बैठक में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर रार-तकरार हुई है. बताया जा रहा है कि विधेयक को लेकर सभी स्टेकहोल्डर से बात की जा रही है. जो लोग वक्फ से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना अनुभव है, उन तमाम लोगों से बात हो रही है. विधेयक अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो वक्फ एक्ट, 1995 को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे वक्फ संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच और निर्णय वक्फ की बजाय देश की अदालतें करेंगी.
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