Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में 5 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आया है.
मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर साथ ले गया दरिंदा
यह मामला पिछले साल अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में सामने आया था, जहां आरोपी मोहम्मद असर ने मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान पहाड़ियों की ओर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी. इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.
अभियोजन पक्ष की सख्त पैरवी
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए. कुल 17 गवाहों की गवाही और 30 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह अपराध समाज में भय और असुरक्षा पैदा करता है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा देना आवश्यक है ताकि समाज में सख्त संदेश जाए.
कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद असर को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
पोक्सो कोर्ट नंबर 2 ने इस मामले में त्वरित निर्णय लेते हुए आरोपी मोहम्मद असर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 1 लाख 6 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे घिनौने अपराधों के लिए किसी भी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है और यह सजा समाज में उदाहरण प्रस्तुत करेगी. इस फैसले को न्याय की जीत और पीड़िता के परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
रिपोर्टर- अभिजीत दवे
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