trendingNow/india/rajasthan/rajasthan12697671
Home >>Alwar

Alwar News:पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 75 हजार रुपये लगा आर्थिक दंड

Alwar News: पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास.विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या-4 हिंमाकनी गौड ने मुलजिम आर (बदला हुआ नाम), को अपनी पुत्री से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

Advertisement
Alwar News:पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास, 75 हजार रुपये लगा आर्थिक दंड
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Mar 28, 2025, 02:37 PM IST
Share

Alwar News: पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास.विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या-4 हिंमाकनी गौड ने मुलजिम आर (बदला हुआ नाम), को अपनी पुत्री से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशान्त यादव ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की माता ने एक रिपोर्ट टपूकड़ा थाने में इस आशय की पेश की थी. कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के खाने में नशे की दवाइयां मिलाकर और जान से मारने की धमकी देकर ज़बरदस्ती उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा है.

तत्कालीन थानाधिकारी भगवान सहाय द्वारा गहन एवं विस्तृत अनुसंधान के पश्चात आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 गवाहों को परीक्षित तथा 20 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत पॉक्सो अधिनियम के अपराधों के लिए आरोपी को यह सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें-  Chaitra Navratri 2025: राजस्थान के इस मंदिर में 'चुनरी-त्रिशूल' चढ़ाने से ये मुराद होती है पूरी, दूर-दूर से यहां पहुंचते हैं भक्त

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan Newsहर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Read More
{}{}