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Alwar News: 10 साल के मासूम बच्चे के साथ किया था दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Alwar News: अलवर जिले में पोक्सो न्यायालय ने खेड़ली थाने में दर्ज एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. खेड़ली थाने में साल 2024 में एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत करने का मामला दर्ज हुआ.   

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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Mar 22, 2025, 07:13 PM IST
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Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में पोक्सो न्यायालय ने खेड़ली थाने में दर्ज एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि खेड़ली थाने में साल 2024 में एक 10 साल के बालक के साथ अप्राकृतिक हरकत करने का मामला दर्ज हुआ. 

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इसमें पुलिस ने आकाश पुत्र प्रभु दयाल निवासी खेड़ली को गिरफ्तार किया. बालक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था. इस दौरान आकाश ने बालक को एक खंडहर में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की. मामले की जानकारी मिलने के बाद परिजनों द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई.

पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की. इस मामले में न्यायालय में 14 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आकाश को दोषी मानते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है.

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कोटपूतली जिले के बानसूर में नारायणपुर स्थित गिरुड़ी के पास बाइक और ई-रिक्शा में टक्कर हो गई. हादसे में बालिका समेत होलावास निवासी प्रशांत कुमार व दहमी बहरोड़ निवासी प्रिंस घायल हो गए. 

घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से एक लोग को गंभीर हालत में रेफर किया गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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