Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला सेशन न्यायालय में बुधवार को अपर न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने कठूमर थाने के गत करीब 11 वर्ष पुराने दहेज और हत्या से जुड़े एक प्रकरण में एक आरोपी को आजीवन कारावास व अन्य 6 लोगों को आरोपी मानते हुए कठोर सजा सुनाई.
इन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
प्रकरण को लेकर रीडर महेश चंद शर्मा ने बताया कि सत्यदेव पुत्र रामदयाल उम्र 37 वर्ष निवासी नगला सीताराम को मुख्य आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास, 25000 जुर्माना अन्य धाराओं में 3 वर्ष कठोर कारावास, 10000 जुर्माना व रामदयाल राम चरण उम्र 65 वर्ष को 3 वर्ष साधारण कारावास, 10000 अर्थदंड के साथ अन्य 5 आरोपियों को 201 आईपीसी का दोषी मानते हुए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई.
जलती हुई चिता से लाया गई लाश
इधर अभियोजन अधिकारी सुनील अवस्थी ने बताया कि दहेज व हत्या के मामले में 18 नवंबर 2014 में मृतका राजन देवी के भाई राजेश पुत्र ठाकुर लाल निवासी नगला खूवा ने सात मुलजिमानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया कि उसकी बहन की दहेज को लेकर हत्या कर उसके शव को जलाया जा रहा था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधजली लाश को जलती हुई चिता से लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया. मामले में न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई.
24 गवाह व 36 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में किए गए पेश
उक्त प्रकरण में 24 गवाह व 36 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किए गए व पुलिस जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकरण में आरोपियों को न्यायाधीश सरिता धाकड़ द्वारा सजा सुनाई गई.
रिपोर्टर- स्वदेश कपिल
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