Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले में 13 वर्षीय मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में दोषी को 4 लाख रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.
13 वर्षीय पीड़िता के 5 माह की गर्भवती होने पर हुआ खुलासा
मामला तब सामने आया जब पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को मिली. मेडिकल जांच में पता चला कि वह 5 माह की गर्भवती है. इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी राहुल, जो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है, ने मूक बधिर बालिका का फायदा उठाते हुए उससे दुष्कर्म किया.
मूक बधिर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद
विशिष्ठ लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि MIA थाना क्षेत्र में मजदूरी करने वाला बिहार का परिवार किराए पर रहता था. उसी मकान में राजगढ़ के टहला निवासी आरोपी राहुल रहता था. मूक बधिर नाबालिग के माता-पिता दिन में मजदूरी पर चले जाते थे. राहुल पीछे से नाबालिग से रेप करने लगा, जिसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई. करीब 5 माह का गर्भ होने के बाद डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद रेप का पता चला. फिर नाबालिग के माता-पिता ने पुलिस को रिपोर्ट दी. पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट पेश की. पॉक्सो कोर्ट नंबर दो ने पूरे मामले के सभी तथ्यों की सत्यता को जाना. इसके बाद आरोपी का दोष सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास व 4 लाख रुपए के दंड से दंडित किया.
आरोपी शादीशुदा और दो बच्चों का पिता
बता दें कि आरोपी युवक राहुल शादीशुदा है, जिसके दो बच्चे भी हैं. वह भी एमआईएम में मजदूरी का काम करता था.
रिपोर्टर- स्वदेश कपिल
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