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Dausa News: गोद भराई की रस्म और दहेज प्रथा को ओपन किया तो देना पड़ेगा एक लाख का जुर्माना! महापंचायत में सुनाया गया फैसला

Dausa Big News: दौसा जिले में मीणा समाज की महापंचायत हुई. मीणा समाज की ये  महापंचायत आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल मीणा समाज की महापंचायत में समाज सुधार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं.  

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Aman Singh |Updated: Feb 07, 2025, 03:15 PM IST
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Dausa Big News: राजस्थान के दौसा जिले में मीणा समाज की महापंचायत हुई. मीणा समाज की ये  महापंचायत आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. शायद आप भी जब ये जानेंगे कि मीणा समाज के महापंचाय में क्या-क्या कानून बनाए गए हैं, तो आप भी एक पल के लिए अपना होश खो बैठेंगे. 

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दरअसल मीणा समाज की महापंचायत में समाज सुधार को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं. हाल ही में करौली में एक शादी के दौरान लड़की नापसंद करने के विवाद को लेकर दूल्हे के छोटे भाई की मूंछ और सिर के बाल काट दिए गए थे, जिसके चलते यह महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में अहम फैसले लिए गए.

इन नियमों पर लगा प्रतिबंध

मीणा समाज के महापंचायत के फैसले में ये फैसले लिए गए. जन्मदिन मनाना बंद, लड़का-लड़की को शादी के लिए दिखाना होगा तो घर का एक सदस्य साथ जाएगा. गोद भराई की रस्म बंद की जाएगी. दहेज प्रथा को ओपन नहीं रखना, टीका प्रथा पर भी रोक रहेगी.

बारात भी दिन के बजाए रात में जाएगी, बारात में डीजे भी नहीं रहेगा. शादी के कार्ड सोशल मीडिया और फोन के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे. भैया दूज के त्यौहार, अश्लील वीडियो और नचनियों को बुलाने पर प्रतिबंध रहेगा. 

शादी विवाह में आतिशबाजी नहीं होगी. सोशल मीडिया पर आपस में गाली-गलौज करना, अंधविश्वास, यज्ञ, भागवत और पैदल यात्रा जैसे आयोजन, समाज के युवाओं को नशे से दूर रहना होगा. महापंचायत में इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है. 

सभी नियम 1 मार्च 2025 से होंगे लागू

महापंचायत में यह फैसला किया गया है कि ये सभी नियम 1 मार्च 2025 से लागू होंगे. अगर इसके बाद कोई उल्लंघन करता है, तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

आपको बता दें कि राजस्थान में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में समाज की महापंचायत बुलाई जाती है. जब कोई विवाद नहीं सुलझता तो महापंचायत जो भी फैसला करता है उसे स्वीकार किया जाता है.

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