Rajasthan News: राजस्थान में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और सह-अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है. यह मामला 19 जून 2019 को दर्ज हुआ था, जब पीड़िता के पिता ने महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी, जो कंप्यूटर सेंटर पढ़ने जाती थी, अचानक लापता हो गई. जांच के दौरान सामने आया कि झाम्बर निवासी सुनील सिंह और गगनदीप सिंह ने मिलकर उसका अपहरण किया.
शिकायतकर्ता के अनुसार, सुनील सिंह ने लड़की को बहला-फुसलाकर हरिद्वार, अमृतसर जैसे कई स्थानों पर ले गया और वहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया. सह आरोपी गगनदीप सिंह ने भी इस पूरे अपराध में सहयोग दिया था. पुलिस ने तफ्तीश के बाद दोनों को गिरफ्तार किया और मामला विशिष्ट पोक्सो अदालत में प्रस्तुत किया गया.
विशेष लोक अभियोजक सम्पतलाल गुप्ता की ओर से की गई सशक्त पैरवी के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील सिंह को 20 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं, सह आरोपी गगनदीप सिंह को 5 साल की कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा दी गई. यदि अर्थदंड अदा नहीं किया गया तो दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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घर ख़डी गाड़ियों का काटा टोल
Hanumangarh News: घर खड़ी गाड़ियों के टोल काटने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के समक्ष आक्रोश जताया. नागरिकों का आरोप है कि जो गाड़ियां भारत माला रोड पर चढ़ी ही नहीं और घर खड़ी है उनके भी टोल कट रहे हैं जिससे कोई भी किसी आपराधिक और कानूनी पचढ़े मे उलझ सकता है. वही जिला परिषद डायरेक्टर मनीष मक्कासर ने बताया कि उनकी और सतीपुरा निवासी गुरबक्श सिंह की गाड़ी हनुमानगढ़ उनके घर पर खड़ी होने के बावजूद जेतपुर टोल नाके के प्रतिनिधियों द्वारा उनके वाहनों का टोल काट दिया गया. हलांकि, शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने टोल कंपनी पर पेनल्टी लगा दी और वाहन मालिक क़ो रिफ़ण्ड भी कर दिया, लेकिन पीसीसी सचिव मनीष मक्कासर और CPIM नेता रघुवीर वर्मा ने शीघ्र हीं व्यवस्था दुरस्त नही होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
रिपोर्टर- विश्वास कुमार
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