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Anti Conversion Bill Rajasthan: मार्च में धर्मांतरण विरोधी बिल हो सकता है पास, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया बड़ा हिंट

Anti Conversion Bill Rajasthan: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीते सोमवार को धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में पेश किया था. अब बहस के बाद इसे पास किया जाएगा. इस बीच डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बड़ा हिंट दिया है.

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Anti Conversion Bill Rajasthan: मार्च में धर्मांतरण विरोधी बिल हो सकता है पास, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिया बड़ा हिंट
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Feb 04, 2025, 06:31 PM IST
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Anti Conversion Bill Rajasthan: स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीते सोमवार को धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में पेश किया था. अब बहस के बाद इसे पास किया जाएगा. इस बीच डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बड़ा हिंट दिया है. मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'यह विधेयक आवश्यक था. सत्र के आखिरी सप्ताह में विधेयक पारित हो सकता है.

मंगलवार यानी आज भीलवाड़ा दौरे पर आईं राजस्थान की डिप्टी सीएम ने बिल पास होने के संकेत दिए हैं. मीडिया से बात करते हुए दिया कुमारी ने कहा, 'यह विधेयक बहुत जरूरी था. सत्र के आखिरी सप्ताह में विधेयक के पारित हो सकता है. ये बदलाव लाना जरूरी है. जनता ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी भरोसा जताया है. पीएम मोदी की गारंटी कामयाब होगी'

बता दें कि भजनलाल सरकार की तरफ से यह बिल विधानसभा के बजट सत्र में खींवसर ने पेश किया था. इस बिल में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधानों के अलावा 'लव जिहाद' को लेकर बात की गई है. इस बिल के तहत, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे धर्म में धर्मांतरण कराता है, तो उसे दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा. 

धर्मांतरण विरोधी विधेयक में गलत बयानी, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को गैर-जमानती अपराध माना गया है. इसमें 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. विधेयक को ध्यान से पढ़ें तो इसमें आरोपी को कम से कम 1 साल की कैद की सजा का प्रावधान है.

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