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जयपुर में गवाही को पेश ना होने पर आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव हो सकते हैं भगोड़ा घोषित

विशेष अदालत ने गवाही के लिए बुलाने के बावजूद आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव के अदालत में पेश ना होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने अब राव को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्रवाही करने की चेतावनी दी है.

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जयपुर में गवाही को पेश ना होने पर आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव हो सकते हैं भगोड़ा घोषित
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Aug 25, 2022, 11:56 PM IST
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Jaipur: एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने बार-बार गवाही के लिए बुलाने के बावजूद आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव के अदालत में पेश नह होने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने अब राव को भगोड़ा घोषित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाही करने की चेतावनी दी है.

मामले के अनुसार राजपाल सिंह यादव और गोपाल राम के भ्रष्टाचार से जुडे मामले एसीबी कोर्ट में लंबित चल रहे हैं. दोनों की मामलों में आईपीएस जंगा श्रीनिवास राव अभियोजन स्वीकृति देने वाले अधिकारी की हैसियत से अभियोजन पक्ष के गवाह हैं. अदालत ने उन्हें गवाही देने के लिए पहले समन जारी किए थे. जंगा के पेश नहीं होने पर अदालत ने उनके जमानती वारंट जारी किए थे. इसके बावजूद जंगा अदालत में पेश नहीं हुए. इस पर अदालत ने उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए, लेकिन जंगा फिर भी अदालत में पेश नहीं हुए. इस पर अब अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाही शुरू करने की चेतावनी दी है. इसके तहत अदालत संबंधित व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करती है और फिर बाद में सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए जाते हैं.

Reporter- Mahesh pareek

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