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Jaipur News: विदेश से सोना तस्करी करने के मामले में हुई सजा, ये था मामला

Jaipur News: विदेश से सोना तस्करी करने के मामले में अरोपी को सजा दी गई है. कोर्ट ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला अपराध मानते हुए दोषी माना है.कोर्ट ने अभियुक्ता हिना जावेद रिन्दानी को सजा सुनाई है.  

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Jaipur News: विदेश से सोना तस्करी करने के मामले में हुई सजा, ये था मामला
Damodar Prasad Arya|Updated: Oct 19, 2023, 07:00 PM IST
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Jaipur News: विदेश से सोना तस्करी करने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्ता को 3 साल की सजा और जुर्माना की सजा सुनाई है.आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत जयपुर महानगर-द्वितीय कोर्ट ने अभियुक्ता हिना जावेद रिन्दानी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 के तहत 2 वर्ष कारावास एवं 15 हजार जुर्माना और धारा 135 के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 25000 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने तस्करी और ऐसी घटनाओं को लेकर आदेश में कड़ी टिप्पणियां की हैं,सीमा शुल्क विभाग की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक बनवारी लाल ताखर ने पैरवी की.विशिष्ट लोक अभियोजक ताखर ने 10 गवाहों के बयान करवाते हुए अदालत को बताया की प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार अभियुक्ता हिना जावेद रिन्दानी पर यह आरोप है कि दिनांक 11 अक्टूबर 2015 को वह अबूधाबी से एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट संख्या ई.वाई. 208 से जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा पर आई.

अभियुक्ता ने अपने कब्जे के माईकोवेव ओवन से एल्यूमिनियम प्लेटस (स्टेपिंग) के स्थान पर सोने की प्लेटस (स्टेपिंग) के रूप में लगाकर सोने की तस्करी की.अभियुक्ता के कब्जे से बरामद सोने की शुद्धता 99.7 प्रतिशत और वजन लगभग 2561.761 ग्राम जिसकी कीमत कुल 62.37 लाख रु. से अधिक होना पाई गई.

अभियुक्ता के द्वारा अपने कब्जे के सोने के संबंध में नियमानुसार घोषणा भी नहीं की जो अपने कब्जे के सोने पर देय सीमा शुल्क की अपवंचना करने के आशय से नहीं की.इस प्रकार अभियुक्ता ने धारा 132, 135 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है.न्यायालय ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाल अपराध मानते हुए अभियुक्ता की दोषी करार दिया.

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