Rajasthan News: राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग की मनमानी ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है. जयपुर RTO द्वितीय के अधिकारी बिना उचित वैरीफिकेशन के दूसरे राज्यों की गाड़ियों को जब्त कर रहे हैं. इससे वाहन मालिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.
बिना जांच हो रही जब्ती
नियमों के अनुसार, यदि कोई बाहरी राज्य की कार राजस्थान में लगातार 30 दिन से अधिक ठहरती है, तो उसका पुनः पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है. ऐसा नहीं करने पर RTO उन गाड़ियों को जब्त कर सकता है. लेकिन वर्तमान में अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किए बिना ही कार्रवाई की जा रही है कि वाहन वास्तव में 30 दिन से अधिक समय से जयपुर में है या नहीं.
केस 1: दिल्ली की कार जब्त
जयपुर RTO द्वितीय के निरीक्षक मुकुंद राठौड़ ने दिल्ली नंबर की कार DL1CAH1018 को 3 मार्च को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि यह 30 दिनों से अधिक समय से जयपुर में है. लेकिन कार मालिक नलिनाक्ष जोशी का आरोप है कि उनकी गाड़ी तो 21 फरवरी को ही आगरा रोड के रास्ते जयपुर आई थी और इसे सर्विस स्टेशन से उठाया गया.
केस 2: हरियाणा की कार पर भी गिरी गाज
इसी तरह, 28 फरवरी को मुकुंद राठौड़ ने हरियाणा रजिस्टर्ड कार HR26BX4671 को जब्त कर लिया. कार मालिक दीपक छाबड़ा का दावा है कि उनकी गाड़ी 18 फरवरी को जयपुर आई थी, लेकिन एक महीना पूरा हुए बिना ही उसे जब्त कर लिया गया.
परिवहन विभाग के इस रवैये से वाहन मालिकों में रोष बढ़ता जा रहा है.
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