Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति के मामले में शिक्षा निदेशक को 19 मार्च को अदालत में हाजिर होकर ये बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन तय क्यों नहीं किए गए.
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अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि तब तक आदेश की पालना में अभ्यावेदन तय कर दिए जाते हैं, तो शिक्षा निदेशक को हाजिर होने की जरूरत नहीं है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ जज ने रणजीत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व से ही शिक्षक पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने अपने गृह जिले या उसके नजदीक के स्थानों की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति के लिए आवेदन कर परीक्षा दी थी.
याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक लाने के बावजूद उन्हें गृह जिले में नियुक्ति नहीं दी. जबकि उनसे कम अंक लाने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को गृह जिले या आसपास की स्कूल में नियुक्ति दी गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत दिसंबर माह में याचिकाकर्ता को कहा था कि वह शिक्षा विभाग में इस संबंध में अपना अभ्यावेदन दें.
वहीं अदालत ने शिक्षा विभाग को कहा था कि वह इन अभ्यावेदनों को तय करें. याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने उनके अभ्यावेदनों को तय नहीं किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 19 मार्च तक अभ्यावेदन तय नहीं करने पर शिक्षा निदेशक को हाजिर होकर इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है.
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