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Rajasthan News: जयपुर की 19 बिल्डिंगों को सील करने के आदेश, व्यापारियों के पास 7 मार्च तक का समय

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के चार दिवारी में स्थित 19 बिल्डिंगों को हाईकोर्ट ने सील करने के आदेश दिए है. इन आदेशों की कॉपी इन 19 बिल्डिंगों के चस्पा होने से व्यापारियों और लोगों में हड़कंप मच गया.

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Rajasthan High Court
Rajasthan High Court
Deepak Goyal|Updated: Mar 05, 2025, 09:59 PM IST
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Rajasthan News: परकोटे में 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई का मामला उलझता जा रहा है. एक ओर हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि पूरी तरह से अवैध तौर पर चिन्हित 19 बिल्डिगों को सील करके पालना रिपोर्ट 11 मार्च तक अदालत में पेश करने को कहा है. दूसरी ओर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन की ओर से सीलिंग के लिए दिए नोटिस के बाद व्यापारी एकजुट हो गए हैं. आज 500 से अधिक व्यापारियों ने धुला हाउस, हल्दियों का रास्ता में विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. साथ ही अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यापारियों नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पहुंचे.

परकोटा क्षेत्र में बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बने 19 व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं. मामला हेरिटेज क्षेत्र के हल्दियों का रास्ता, मनीराम जी की कोठी, दड़ा मार्केट का है. नगर निगम प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को सात मार्च तक का खाली करने का समय दिया है. इस आदेश में लिखा है कि सात मार्च तक अपना सामान निकाल लें. यदि सामान नहीं निकाला जाता है तो निर्माण को सील किया जाएगा. नोटिस चस्पा करने के बाद व्यापारियों ने धुला हाउस, हल्दियों का रास्ता में विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने की मांग की. 

दरअसल, निगम के नोटिस देने के कदम के बाद व्यावसायिक काम्प्लेक्स के व्यापारियों में दहशत है. एक अनुमान के मुताबिक, इन कॉम्प्लेक्स में 900 से अधिक व्यापारी हैं. व्यापारियों का कहना है कि राजधानी में नीचे दुकान, ऊपर मकान का कांसेप्ट हमेशा से रहा है. निगम प्रशासन की ओर से अवैध बिल्डिंग होने का नोटिस दिया गया, जिसमें रेजिडेंशियल क्षेत्र में कमर्शियल एक्टिविटी होने का हवाला दिया गया. व्यापारियों ने तर्क दिया कि ये कमर्शियल काम 75 साल पहले से हो रहा है. 

उन्होंने कहा कि 19 कॉम्प्लेक्स में 900 से ज्यादा व्यापारियों के पास हजारों वर्कर काम कर रहे हैं. निगम प्रशासन को हर वर्ष यूडी टैक्स दिया जाता है. व्यापारी जीएसटी भी देते हैं. ये बिल्डिंग बरसों से बनी हुई हैं, जहां सैकड़ों व्यापारी अपना रोजगार कर रहे हैं. यदि निगम उस बिल्डिंग को सीज करती है, तो इसका सीधा असर व्यापारी और उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी और परिवारों पर पड़ेगा. उधर नगर निगम ने इन्हें कई बार नोटिस दिए, लेकिन इनमें व्यावसायिक गतिविधियां और नए निर्माण जारी रहे.

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