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Rajasthan News: कोचिंग स्टूडेंट पर कंट्रोल के लिए विधानसभा में पेश हुआ बिल, नियम तोड़ा तो देना होगा इतने लाख का जुर्माना!

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य में कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है. राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया.  

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Coaching Center Control Bill 2025
Coaching Center Control Bill 2025
Shashi Mohan|Updated: Mar 19, 2025, 04:52 PM IST
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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य में कोचिंग सेंटरों को नियमित करने और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है. राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया. उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन में पेश किया है. 

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कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक लाने के उद्देश्य और कारणों का जिक्र किया गया. बिल में कहा गया कि पिछले दो दशक में राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स का अनियंत्रित प्रसार देखा गया है. यह सेंटर हर साल लाखों स्टूडेंट्स को नीट, आईआईटी–जेईई, आईआईएम प्रवेश परीक्षा और क्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी का वादा करके लुभाते हुए प्राय व्यापक रूप से अनियमित वातावरण में संचालित होते हैं. 

इनमें से कई संस्थानों द्वारा किए गए मिथ्या दावों और अत्यधिक दबाव वाले वातावरण के परिणाम स्वरूप जब रिजल्ट उम्मीद के अनुरूप नहीं होते, तो विद्यार्थियों में व्यापक निराशा और हताशा आ जाती है. दुखद रूप से इससे आमतौर पर तनाव का स्तर बहुत बढ़ जाता है और कई मामलों में आत्महत्याएं भी कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक लाने के उद्देश्य और कारणों का जिक्र किया गया. 

बिल में कहा गया कि पिछले दो दशक में राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स का अनियंत्रित प्रसार देखा गया है. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए. केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2024 को कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन की रूपरेखा तैयार करते हुए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए. यह मार्गदर्शक सिद्धांत एक मजबूत विधिक संरचना तैयार करने में सहायता के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र को भेजे गए. 

मार्गदर्शक सिद्धांतों के मद्देनजर राज्य सरकार राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के जरिए. इन्हें औपचारिक रूप देना चाहती है. कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक लाने के उद्देश्य और कारणों का जिक्र किया. इसके जरिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. जो पूरे राज्य में इस कानून के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग पर निगरानी रखेगा. 

प्रस्तावित विधेयक में कोचिंग सेंटर के रजिस्टर किए जाने की प्रावधान भी है. न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं को भी तय किया गया है. जिसमें विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखा गया है. यह विधेयक कोचिंग संस्थानों के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण करने का काम करेगा. 

छात्रों के कल्याण और सफलता को प्राथमिकता देते हुए. तय स्ट्रक्चर में यह कोचिंग काम करें. इसके लिए भी यह निर्णायक कदम है. विधेयक के जरिए सरकार का उद्देश्य है कि शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्षण को प्राप्त करने के आकांक्षी उम्मीदवारों के लिए ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा सहायक वातावरण तैयार किया जा सके.

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