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Reet Paper Leak Case: रीट पेपर लीक मामले की जांच CBI को सौंपने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट-2021 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया और याचिकाओं को निस्तारित कर दिया. अदालत ने राज्य सरकार और एसओजी की जांच को पर्याप्त माना. याचिकाकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन अदालत ने जांच को संतोषजनक बताया.

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Rajasthan High Court
Rajasthan High Court
Mahesh Pareek|Updated: Mar 27, 2025, 10:27 PM IST
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Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित रीट-2021 परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए.

पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका पर सीबीआई जांच की मांग
याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है. एसओजी ने पेपर लीक मानते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है. पेपर लीक में बड़े लोगों का हाथ होने की आशंका है. ऐसे में मामले की सीबीआई से कराई जाए, जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित हो चुकी है. वहीं एसओजी ने भी मामले में जांच की है. ऐसे में याचिकाओं को निस्तारित किया जाए. 

मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
इससे पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को कहा गया था कि पहले भी कई भर्तियों को एसओजी की जांच के बाद रद्द किया गया था. इसके अलावा याचिकाकर्ता अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बताता है, लेकिन अन्य राज्यों में रद्द हुई विभिन्न भर्तियों को लेकर संगठन ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की है. एसओजी मामले में निष्पक्षता से जांच कर रही है. ऐसे में जनहित याचिका को खारिज किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार करते हुए याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है.

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