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SI Exam 2021: SI-भर्ती पर फैसले के लिए भजनलाल सरकार ने 4 महीने का मांगा समय, तो कोर्ट ने कही ये बात

Rajasthan SI Exam 2021: एसआई भर्ती मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए 4 महीने का समय मांगा. हालांकि, कोर्ट ने अधिकतम 3 महीने का समय देने की बात कही और निर्देश दिया कि इस दौरान भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनी रहेगी, यानी किसी को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी. 

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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Feb 21, 2025, 12:02 AM IST
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Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने अंतिम निर्णय के लिए चार महीने का समय मांगा. अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विज्ञान शाह ने कोर्ट से याचिका के निपटारे की अपील करते हुए कहा कि सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए चार माह चाहिए. जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार के अनुरोध पर स्पष्ट किया कि केवल तीन महीने का समय दिया जा सकता है. साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक मामले में यथास्थिति बनी रहेगी.

20 मिनट रोकी गई सुनवाई
अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विज्ञान शाह ने अदालत को सूचित किया कि वे सरकार से पूछकर बताएंगे कि दी गई समय सीमा पर्याप्त है या नहीं. इस पर अदालत ने उन्हें 20 मिनट में जवाब देने का आदेश दिया. 20 मिनट बाद, विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि अब तक सरकारी अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार को और समय देने का अनुरोध किया जाता है.

शुक्रवार को फिर होगी सुनवाई
सरकारी वकील की अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है. अब अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी. जस्टिस समीर जैन की अदालत में याचिकाकर्ता के वकीलों, आरपी सिंह और हरेंद्र नील, ने तर्क दिया कि सरकार बार-बार समय लेकर क्या करेगी? उनके अनुसार, मौजूदा तथ्य सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए पहले से ही पर्याप्त हैं.

याचिका का निपटारा के लिए हो मेरिट पर बहस
याचिकाकर्ताओं ने सरकार द्वारा अतिरिक्त समय मांगने का विरोध किया और कहा कि सरकार को और समय नहीं दिया जाना चाहिए. इस पर जस्टिस समीर जैन ने स्पष्ट किया कि याचिका को इस तरह से निस्तारित नहीं किया जा सकता. उन्होंने सरकार से कहा कि यदि वह याचिका का निपटारा चाहती है, तो उसे मेरिट पर बहस करनी होगी. राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. याचिकाकर्ता इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं. अब अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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