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ज्ञानवापी में पूजा हुई शुरू,लेकिन फिर इस तरह जाति विशेष ने फंसाया पेंच

Gyanvapi: काशी में जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है. लेकिन वहीं पूजा शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी  जिला जज के अदलात में पूजा शुरू होने के खिलाफ याचिका दाखिल दायर की है.

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Anuj Singh|Updated: Feb 01, 2024, 07:56 PM IST
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Gyanvapi: काशी में जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा शुरू हो गई है. लेकिन वहीं पूजा शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी  जिला जज के अदलात में पूजा शुरू होने के खिलाफ याचिका दाखिल दायर की है. आपको बता दें कि  मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कोर्ट से 15 दिनों तक पूजा का आदेश स्थगित करने की अपील की है. 

स्थगित करने की अपील
आपको बता दें कि दायर याचिका में लिखा गया है कि मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन दाखिल करना है , जिस कारण से क्रियान्वयन को 15 दिनों के लिए स्थगित किए जाने की आवश्यकता है. 

हिन्दू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया 
आपको बता दें कि इस मामले में  जिला जज के  आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया,लेकिन मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

तो वहीं दूसरी तरफ हिन्दू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी. जिस वजह से मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट हिन्दू पक्ष को सबसे पहले सुनकर कोई फैसला ले. 

पूजा का शेड्यूल जारी 
आपको बता दें कि जिला अदलात के फैसले के बाद से देर रात ही जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटा दिया. जिसके बाद से ही देर रात से पूजा शुरू हो गई. जिसके बाद वहां पर पूजा का शेड्यूल भी जारी किया गया. 

शेड्यूल के मुताबिक तहखाने में  दिन में पांच बार आरती होगी. आपको बता दें कि फैसले के बाद अब तक वहा पर तीन बार आरती हो चुकी है. 

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