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Jaisalmer News: दर्द की दवाई बनी नशेड़ियों की खुराक..! 1200 ट्रामाडोल टैबलेट के साथ गिरफ्तार आरोपी

Jaisalmer Crime News: जैसलमेर पुलिस ने एक नशे के सौदागर के पास से ट्रामाडोल की 1200 नशीली टेबलेट बरामद की है. वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है.  

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Jaisalmer News Zee Rajasthan
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Shankar Dan|Updated: Jan 22, 2025, 08:51 PM IST
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Rajasthan News: सरहदी जिले जैसलमेर में इन दिनों नशे के खिलाफ जैसलमेर पुलिस एक्शन मोड पर नजर आ रही है. जहां नशे के सौदागर जैसलमेर में नशे को फैलाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, वही जैसलमेर पुलिस भी आए दिन गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थ बेचने वालों के ठिकानों पर दबिश दे रही है.
ऐसे में एक मामला बड़ा चोकाने वाला सामने आया है, जहां संजीवनी या जिसे दवाई कहते हैं जो लोगों की जिन्दगी बचाने के काम आती है, लेकिन नशेड़ियों ने जैसलमेर में इन दवाइयो को ही नशे का साधन बना दिया है. 

दरअसल, ऑपरेशन मद मर्दन के तहत जैसलमेर पुलिस इन दिनों नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में जैसलमेर पुलिस नशे के सौदागरों के ठिकानों पर दबिश दे रही है. वहीं, जिले के सांगड पुलिस थानाधिकारी राजेश कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर फतेहगढ़ क्षेत्र से एक आरोपी रसूल खान पुत्र निसार खान निवासी नौसर पुलिस थाना बायतु के कब्जे से ट्रामाडोल की 1200 नशीली टेबलेट बरामद की है. वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

आपको बता दें कि ट्रामाडोल ड्रग्स रजिस्टर्ड मेडिकल संचालक ही अपनी दुकान में रख सकता है. वहीं, डॉक्टर की पर्ची के बिना इस टैबलेट को किसी को नहीं दे सकता. अब आरोपी के पास इतनी तादाद में नशीली टेबलेट आई कहां से. इसके बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है.

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जैसलमेर में जहां पुलिस नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है, वहीं जेल की सलाखों के पीछे भी डाला जा रहा है. एनटीपीसी एक्ट के तहत उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी. नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर धारा 68 व धारा 107 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी. 

आपको बता दें कि धारा 68 के तहत पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी पर पचास हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है. वहीं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाती है. साथ ही, इस धारा के तहत आपराधिक गतिविधियों से हासिल की गई संपत्ति को कुर्क भी किया जा सकता है.

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