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Rajasthan Crime: पति की मौत के बाद हैवान बने ससुराल वाले, महिला की नाक व जीभ काट...

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने करीब 5 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महिला की नाक काटने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा दी है.

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Shankar Dan|Updated: Jan 29, 2025, 08:58 PM IST
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Rajasthan News: जैसलमेर के पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करीब 5 साल पुराने महिला की नाक काटने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. गत 17 नवंबर 2020 को बशीर खां पुत्र कालू खां ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन की शादी 6 साल पूर्व जगीरो की ढाणी सांकड़ा निवासी कोजे खां के साथ की गई थी. उसके बहनोई की मौत हो जाने के बाद उसकी बहन के ससुराल वाले दूसरी शादी के लिए दबाव बनाने लगे और मारपीट करने लगे. 

मां के साथ घर पर बैठी थी महिला
बशीर खां ने बताया था कि 17 नवंबर को उसकी बहन व माता घर पर बैठे थे. दोपहर करीब 1 बजे उसकी बहन के ससुराल वाले जानू खां पुत्र दीनू खां, नवाब खां पुत्र दीनू खां, अनवर पुत्र जानू खां, दूल्हे खां पुत्र हासम खां, इकबाल खान पुत्र हासम खान, फारुख खान पुत्र आम्बे खां, लाडूखां पुत्र जानू खां, नेमते खां पुत्र दीनू खां, मनु खान पत्र जानू खान, हासम खां पुत्र दीनू खां, सलीम खान पत्र जानू खां और आंबे खां पुत्र दीनू खां लाठियों, तलवारों व सरिया से लैस होकर आए और उसकी बहन की नाक व जीभ तलवार से काट दी. 

करीब 5 साल पुराने मामले में आया अहम फैसला
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया. प्रकरण से संबंधित गवाह दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री ने सभी आरोपियों को 10 वर्ष की सजा व अर्थदंड से दंडित किया. राज्य पक्ष की ओर से समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की.

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