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Rajasthan Crime: नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया पड़ोसी, फिर दुष्कर्म कर...

Rajasthan Crime​: जालोर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी देवाराम को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पीड़िता को 5 लाख रुपए प्रतिकार देने के निर्देश दिए. आरोपी को पीड़िता के साथ भागते समय आबूरोड से गिरफ्तार किया गया था.

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Rajasthan Crime
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Dungar Singh|Updated: Jan 25, 2025, 06:34 PM IST
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Rajasthan News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है. विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सन्नाढय ने मामले की सुनवाई करते हुए यह सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए प्रतिकार के रूप में देने के निर्देश भी दिए.

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को पीड़िता के पिता ने बागरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी शाम को बिना बताए घर से निकली और समय पर वापस नहीं लौटी. परिवार को पड़ोसी देवाराम पर शक हुआ, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया.

महिला पुलिस थाने ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया. आरोपी देवाराम को पीड़िता के साथ टैक्सी में अहमदाबाद ले जाते समय आबूरोड से पकड़ा गया. पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का जायजा लिया और मेडिकल जांच करवाई.

मामले की सुनवाई के दौरान 15 गवाहों के बयान और सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस फैसले ने पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के साथ समाज को एक सख्त संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों में न्यायालय सख्ती से कार्रवाई करेगा.

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