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Rajasthan High Court: शिव विधायक रविंद्र भाटी को हाईकोर्ट से राहत, CID CB की अग्रिम कार्रवाई पर लगी रोक

Rajasthan High Court: राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने शिव बाड़मेर के विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी सीबी की अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राहत दी है. 

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ravindra bhati
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Jan 28, 2025, 10:31 PM IST
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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में सीआईडी-सीबी की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट के इस निर्णय ने विधायक को अस्थायी राहत प्रदान की है. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए रखते हुए सीआईडी सीबी को इस मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

अधिवक्ता नमन मोहनोत ने याचिका पेश कर बताया कि शिव विधानसभा सहित बाड़मेर सोलर कंपनियों को जमीन देकर प्लांट लगवाए जा रहे है. ऐसे में किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे थे. इसको लेकर सोलर संघ की ओर से मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि विधायक भाटी उनके काम में बाधा बन रहे है. वे इस मामले में किसानों के साथ मिलकर एक्सटोर्षन कर रहे है. शिकायत को ही सीधे शिव थाने में मुकदमें के रूप में दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ विधायक भाटी को अंदेशा था कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है. पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन विधायक से जुड़ा होने की वजह से जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई थी. 

जानिए राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा एक और अहम मामला

Rajasthan News: प्रशासक लगाने के आदेश को चुनौती, कल महाधिवक्ता सरकार का रखेंगे पक्ष

राजस्थान प्रदेश सरकार ने जिन ग्राम पंचायतों में सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां पर एक आदेश के जरिए सरपंचों को ही प्रशासक लगाने का आदेश जारी कर दिया. सरकार के इस आदेश को राजस्थान पंचायत समिति संघ की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. संघ की ओर से राजेंद्र सुरपुरा व अन्य की ओर से चुनौती दी गई. 

जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच में याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह ने पैरवी करते हुए बताया कि संविधान एवं पंचायतराज अधिनियम के विरुद्ध सरकार ने यह आदेश पारित किया है. पंचायतों में जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है उनको ही प्रशासक कैसे लगाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता इन्द्रराज चौधरी ने पैरवी करते हुए बताया कि ऐसे ही मामले जयपुर पीठ में भी 04 फरवरी को सूचीबद्ध है. इस पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए बुधवार को ही सुनवाई के लिए इस मामले को रखते हुए महाधिवक्ता को जोधपुर मुख्यपीठ में याचिकाओं में सरकार का पक्ष रखने के निर्देश दिए है.

रिपोर्टर- राकेश कुमार भारद्वाज

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