trendingNow/india/rajasthan/rajasthan12007669
Home >>कोटा

Kota: खुले में मीट मांस की दुकानों का ग्रामीणों व गो संगठनों ने किया विरोध,दुकान हटवाने को लेकरअधिशाषी अधिकारी को दिया ज्ञापन

Kota news: नीमराना नगर पालिका क्षेत्र में खुलेआम चल रही अवैध रूप से मीट माँस की दुकानें को लेकर ग्रामीण एवं गौसेवा संगठन अध्यक्ष एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति से सदस्य गुलशन भारद्वाज के नेतत्व में हिंदू संगठनों में रोष. 

Advertisement
अधिशाषी अधिकारी को दिया ज्ञापन
अधिशाषी अधिकारी को दिया ज्ञापन
Amit Kumar|Updated: Dec 12, 2023, 08:56 PM IST
Share

Kota news: नीमराना नगर पालिका क्षेत्र में खुलेआम चल रही अवैध रूप से मीट माँस की दुकानें को लेकर ग्रामीण एवं गौसेवा संगठन अध्यक्ष एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति से सदस्य गुलशन भारद्वाज के नेतत्व में हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नीमराना को सामूहिक रूप से एक लिखित ज्ञापन दिया गया.

 हिंदू संगठनों में रोष
 ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कुछ बाहरी एवं स्थानीय लोगों ने मीट माँस की दुकानें खोली हुई हैं जो सड़क किनारे बनी हुई हैं जिसमे खुलेआम जानवरों को काट कर बेचने का कार्य रहे है. जिससे आने जाने वाले नागरिकों की भावनाएं आहत होती हैं ग्रामीणों एवं हिंदू संगठनों का कहना हैं कि नगर पालिका नीमराना हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र हैं .

भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं- 'हिंदू संगठन'
जिसमे हमारे वार त्यौहार मुख्य होने की वजह से मंगलवार, एकादशी पुर्णिमा, पितृ पक्ष, नवरात्र के दौरान ये अवैध रूप चल मीट मांस की दुकानें खुली रहती हैं. जिसको लेकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं जो नियम के अनुरूप नही हैं प्रशासन से गुजारिश करते है कि क्षेत्र में जितनी मीट मांस की दुकानें चल रही हैं जिनके लाइसेंस की जांच हो एवं जो नियम अनुसार इनको खुले में बेचने अधिकार नही होना चाहिये जबकि मांस के (अपिस्ट) खुले में फेंक दिया जाता हैं जिससे क्षेत्र के लोगों को तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ता हैं.

सभी नियम कायदों की उड़ी धज्जियां
 वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति के सदस्य एवं गौसेवक गुलशन भारद्वाज ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप चल रही मीट माँस की दुकानें जिसमे सभी नियम कायदों धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम जीव जन्तुओं को काटा कर बेच रहे है. जिनको नियम अनुसार प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता हैं. लाइसेंस जारी करते समय उसमे कुछ नियम शर्ते होती हैं कि खुलेआम किसी जीव जंतु को काटकर उसका मांस बिक्री नही कर सकते है.

दुकानों को चिन्हित किया जाए
 वहीं जो मांस के (अपिस्ट) हिस्से को खुलेआम नही फेख सकते हो जिससे क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं पर्यावरण प्रदूषित न हो उनका कहना हैं कि ऐसी दुकानों को चिन्हित किया जाए. जिनके पास मीट मांस बेचने का लाइसेंस नहीं है व जिनके पास लाइसेंस हैं. वे खुलेआम अपनी दुकानें चला रहे है उनके नियम के अनुसार लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए.

ये रहें मौजूद
 उपलक्ष्य पर गौसेवक राकेश गुर्जर, हितेश मेहता, विक्रम सैनी, संदीप शर्मा, रितेश जांगिड़, शुभम यादव, कृष्ण शर्मा, राज, अभिराज, हरकेश सैनी, राकेश सैनी, अमरदीप यादव, प्रदीप यादव, श्यामसुंदर सैन, दीपू, अमित, मौजूद रहे जिसमे उपखण्ड अधिकारी पंकज बडगुजर ने जल्द जांच करवाकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

यह भी पढ़ें:बकरियां चोरी करने की शिकायत पर चोरों ने जान से मारने की दी धमकी

Read More
{}{}