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राजस्थान: हुक्का बार को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किया ये काम तो रद्द होगा लाइसेंस

हाईकोर्ट ने कोटपा कानून का उल्लंघन करने वालों के फूड लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं.

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हुक्का बार के खिलाफ जन हिताय जन सुखाय संस्था की पीआईएल पर ये आदेश दिए गए हैं.
हुक्का बार के खिलाफ जन हिताय जन सुखाय संस्था की पीआईएल पर ये आदेश दिए गए हैं.
Zee News Desk|Updated: Aug 21, 2019, 08:23 PM IST
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में चल रहे हुक्का बार पर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने स्मोकिंग जोन के बाहर हुक्का परोसने पर रोक लगा दी है. साथ ही स्मोकिंग जोन में खाना परोसने पर भी रोक लगा दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि हुक्का बार संचालकों को हुक्के पर चेतावनी भी लिखनी होगी. हाईकोर्ट ने इसके पालन के लिए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने कोटपा कानून का उल्लंघन करने वालों के फूड लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट में जस्टिस मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं. हुक्का बार के खिलाफ जन हिताय जन सुखाय संस्था की पीआईएल पर ये आदेश दिए गए हैं.

(Info: Mahesh Pareek)

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