Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है. बता दें कि पूजा बहाल करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी. देखिए वीडियो-
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष के पूजा करने के अधिकार को बरकरार रखा है. बता दें कि पूजा बहाल करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत ने दिया था, जिसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी. देखिए वीडियो-
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos