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'18 साल हम जज रहे हैं...', जब जांच में शामिल हुए फिर सीनियर अधिकारी को क्यों निलंबित किया? सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार

Supreme Court Questions Suspension Of Tamil Nadu: मद्रास हाई कोर्ट ने विधायक जगन मूर्ति की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए पुलिस को एडीजीपी की गिरफ्तारी के लिए कहा था. यह मामला दरअसल तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी नामक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था. 

'18 साल हम जज रहे हैं...',  जब जांच में शामिल हुए फिर सीनियर अधिकारी को क्यों निलंबित किया? सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार
krishna pandey |Updated: Jun 18, 2025, 02:14 PM IST
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Supreme Court On Tamil Nadu Govt: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के एडीजीपी एच एम जयराम के निलंबन के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल किया है. कोर्ट ने कहा है कि जब जयराम जांच में शामिल हो चुके है तो फिर इतने अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी के निलंबन की क्या ज़रूरत थी. कोर्ट ने अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर भी सवाल खड़ा किया है. सुनवाई के दौरान जयराम के वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 16 जून को जयराम की गिरफ्तारी के बाद कल उन्हें रिहा कर दिया गया. हाई कोर्ट ने एक अन्य आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जयराम की गिरफ्तारी का आदेश दिया है जबकि उस याचिका में वो पक्षकार तक भी नहीं थे.

राज्य सरकार के वकील ने क्या बताया?
हालांकि राज्य सरकार के वकील ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई थी. निलंबन का फैसला ज़रूर सरकार ने लिया है. इस मामले में उनकी चिंता सिर्फ इस बात की थी कि वो जांच में शामिल हो. कोर्ट ने कहा कि जब वो जांच में शामिल हो गए तो फिर निलंबन की क्या ज़रूरत थी. कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील कहा कि वो कल तक निर्देश लेकर कोर्ट को बताए कि क्या राज्य सरकार निलंबन का आदेश वापस लेने को तैयार है! कोर्ट कल फिर सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट पर उठाया सवाल, बोले हमें 18 साल का अनुभव
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जयराम की गिरफ्तारी का निर्देश देनेके मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़ा किए.जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि इस तरह का आदेश वाकई हतप्रभ कर देने वाला है. जस्टिस मनमोहन ने हल्के अंदाज़ में कहा कि 18 साल तक हम जज रहे है. मुझे नहीं मालूम था कि हमे ऐसे किसी मामले में सीधे गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अधिकार है!

क्या था पूरा मामला?
मद्रास हाई कोर्ट ने विधायक जगन मूर्ति की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए पुलिस को एडीजीपी की गिरफ्तारी के लिए कहा था. यह मामला दरअसल तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी नामक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था. लक्ष्मी ने आरोप लगाया था कि उसके बड़े बेटे ने लड़की के परिवार की सहमति के बिना एक लड़की से शादी कर ली थी. इसके नाराज लड़की के परिवार वाले कुछ बदमाशों के साथ उसके बड़े बेटे को खोजते हुए उसके घर में घुस आए. चूंकि बड़ा बेटा और उसकी पत्नी छिप गए थे, इसलिए बदमाशों ने उसके 18 साल के छोटे बेटे का अपहरण कर लिया. लक्ष्मी ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसके बेटे को घायल अवस्था में एक होटल के पास छोड़ दिया गया. शिकायत में आरोप लगाया था कि छोटे लड़के को एडीजीपी के सरकारी वाहन में छोड़ा गया था और विधायक ने भी पूरी घटना की साजिश रची थी.

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