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गोमांस बैन पर चल रही डिबेट, शत्रुघ्न सिन्हा ने नॉन-वेज खाने पर कह दी बड़ी बात

Shatrughan Sinha on Non-Veg: बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी सांसद शत्रघ्न सिन्हा ने नई बहस छेड़ दी है. यूसीसी की तारीफ करते हुए उन्होंने कुछ परेशानियों का भी जिक्र किया, साथ ही देशभर में मांसाहारी खाने पर पाबंदी लगाने की भी मांग की है. 

गोमांस बैन पर चल रही डिबेट, शत्रुघ्न सिन्हा ने नॉन-वेज खाने पर कह दी बड़ी बात
Tahir Kamran|Updated: Feb 05, 2025, 09:05 AM IST
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Shatrughan Sinha: अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को नगारिक समान नागरिक संहिता (UCC) की तारीफ की, साथ ही देशभर में मांसाहारी खाने पर पूरे देश में पाबंदी लगाने की भी मांग की. उन्होंने कहा,'न केवल बीफ, बल्कि मांसाहारी खाने पर देश में पाबंदी लगाया जाना चाहिए. सरकारों ने कई जगहों पर बीफ पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन कई क्षेत्रों में यह अभी भी कानूनी है. लोग इसे पूर्वोत्तर में खुलेआम खा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में नहीं.'

शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात UCC को लागू करने में आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हुए कही. हालांकि उन्होंने उत्तराखंड में UCC के कामयाबी के साथ लागू होने की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जो नियम उत्तर भारत में लागू किए जा सकते हैं, वे पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं लागू किए जा सकते. सिन्हा ने कहा,'इसी तरह, यूसीसी में कई बारीकियां और खामियां हैं. यूसीसी प्रावधानों का मसौदा तैयार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जानी चाहिए.' 

गुजरात में UCC को लेकर बनी कमेटी

सिन्हा की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को UCC का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए पांच सदस्यीय पैनल गठित करने की बात कही है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,'सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है.' यह समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसकी बुनियाद पर पर सरकार फैसला लेगी.

उत्तराखंड में लागू हुआ UCC

इससे पहले उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां UCC लागू हो गया है. ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया है. उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को सुव्यवस्थित करेगा.

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