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'जब कमेटी को अवैध मानते हैं तो पेश क्यों हुए', जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ये तीखे सवाल

Supreme Court: घर पर कैश मिलने के मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे जस्टिस यशवंत सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से तीखे सवाल पूछे हैं.

'जब कमेटी को अवैध मानते हैं तो पेश क्यों हुए', जस्टिस वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ये तीखे सवाल
Arvind Singh|Updated: Jul 28, 2025, 05:05 PM IST
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Justice Yashwant Sinha: दिल्ली में मौजूद अपने सरकारी आवास पर कैश मिलने के आरोपों से घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल किए. जस्टिस वर्मा ने कोर्ट में दाखिल याचिका में इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की थी. उन्होंने कमेटी के जांच के तरीके पर सवाल उठाने के साथ इसकी वैधता पर भी सवाल खड़े किए थे. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कमेटी के सामने जांच प्रकिया में शामिल होकर कैसे इसकी वैधता पर सवाल खड़े कर सकते है.

क्या कमेटी से अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद थी?

जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने जस्टिस वर्मा का पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि अगर आपको लगता है कि कमेटी को जांच करने का हक नहीं था तो आप कमेटी के सामने पेश क्यों हुए. आपको तभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था या फिर आपको यह उम्मीद थी कि कमेटी आपके पक्ष में फैसला देगी, इसलिए आपने यह चांस लिया. वर्ना ऐसा पहले भी हुआ है कि जब जजों ने कमेटी के सामने पेश होने से इंकार दिया हो.

जज को पहले ही दोषी मान लिया गया: कपिल सिब्बल

सुनवाई के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए. सिब्बल ने दलील दी कि उन्हें उम्मीद थी कि कमेटी जांच करेगी कि कैश किसका था, लेकिन कमेटी ने उनसे कहा कि वो साबित करे कि कैश किसका है. सिब्बल ने कमेटी के गठन से पहले जस्टिस वर्मा के घर पर कैश से जुड़े वीडियो, डॉक्यूमेंट के वेबसाइट पर डालने को लेकर भी सवाल किया. सिब्बल ने कहा कि किसी जज को आर्टिकल 124 के तहत मौजूदा सवैंधानिक प्रकिया के रिए ही हटाया जा सकता है और उससे पहले जज का आचरण सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं हो सकता. लेकिन इस केस में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वीडियो डाल दिया गया, जनता के बीच उन्हें पहले ही दोषी मान लिया गया.

SC ने कपिल सिब्बल से सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब वो मान रहे हैं कि तत्कालीन चीफ जस्टिस की पीएम, राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिश सदन के अंदर उन्हें पद से हटाने की प्रकिया का आधार नहीं बन सकती तो फिर इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट से आपको दिक्कत क्या है?  सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं जोड़ा? कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को पक्षकारों की लिस्ट में संशोधन भी करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.

FAQ
जस्टिस यशवंत वर्मा का वकील कौन है?

जस्टिस यशवंत वर्मा की वकालत सीनियर वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं. यशवंत वर्मा अपने घर पर मिले कैश मामले में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.

क्या यशवंत वर्मा अभी-भी जज हैं?
जी हां, यशवंत वर्मा अभी भी जज हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त हैं. जिस समय उनके घर पर कैश मिला था तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात था. 

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