Supreme Court Guidelines for Stray Dogs: अगर आप भी सड़कों पर आवारा कुत्तों से परेशान हैं तो ये खबर आपको राहत देने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं और कहा है कि कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार / एमसीडी / एनडीएमसी / एनसीआर में संबंधित ऑथोरिटी को निर्देश दिया कि वो शहर की सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से फ्री करें. सभी जगहों से आवारा कुत्तों को उठाया जाए और इन कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में रखा जाए. ऑथोरिटी अगले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों से शुरुआत करें.
कुत्तों को पकड़ने से कोई रोके तो कार्रवाई करेंगे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसमें बाधा बनता है तो कोर्ट को सूचित करें. कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर की सभी ऑथिरिटी तुंरत डॉग शेल्टर बनाए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आठ हफ्ते में कोर्ट को जानकारी दें. कुत्तों की नसबंदी के लिए पर्याप्त लोग वहां तैनात किए जाए. कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए. CCTV कैमरों की निगरानी रखी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के आतंक पर जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों के बच्चों को काटने की घटना पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि नवजात बच्चों/छोटे बच्चों को रैबीज के शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. कोर्ट के इन निर्देशों पर सख्ती से अमल हो. लोगों को यह यकीन होना चाहिए कि वो आवारा कुत्तों के डर के बिना फ्री होकर घूम सकते हैं.
डॉग शेल्टर होम में रखे कुत्ते रिलीज नहीं किए जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी / NDMC / नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद की संबंधित ऑथोरिटी को निर्देश दिया है कि वो रोजाना का रिकॉर्ड रखें कि कितने आवारा कुत्तों को गलियों से उठाया गया है. हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी उठाए गए आवारा कुत्तों को वापस रिलीज नहीं किया जाना चाहिए. अगर हमें इसकी जानकारी मिलेगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे. एक हफ्ते में हेल्पलाइन शुरू की जाए, ताकि कुत्तों के काटने/रैबीज के हर केस को रिपोर्ट किया जाए.
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