प्रवीण पांडे/कानपुर: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 30 छात्रों पर बिना अनुमति हॉस्टल में कूलर लगाने के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये छात्र शेखर छात्रावास में रहते थे और भीषण गर्मी में कूलर का उपयोग कर रहे थे, जबकि विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार हॉस्टल में कूलर लगाने के लिए पूर्व अनुमति और 5000 रुपये का शुल्क जमा करना अनिवार्य है. यह अनुमति हर साल 1 मार्च से 15 नवंबर तक वैध होती है. छात्रों ने न तो शुल्क जमा किया था और न ही अनुमति ली थी, इसलिए प्रशासन ने यह सख्त कार्रवाई की है.
छापेमारी में छात्रों के कमरे में कूलर चलते मिले
विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि बिना अनुमति कूलर चलाने से हॉस्टल की विद्युत व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और बिजली का बिल बढ़ता है. भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. हॉस्टल्स में छापेमारी के दौरान छात्रों के कमरों में कलर लग पाए गए. छात्र कल्याण मुनीश कुमार का कहना है कि बिना अनुमति के कूलर चलाने पर कूलर को जब्त करने का भी प्रावधान है. वहीं छात्रावास में रहने वाले छात्र इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए.
इस कार्रवाई को लेकर भले ही विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क सही है लेकिन भीषण गर्मी से बचने के लिए छात्रों ने कूलर चलाकार क्या वाकई इतना बड़ा अपराध किया है कि उनपर इतना भारी जुर्माना लगाया और उनके कूलर भी जब्त कर लिये जाएं.
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