Abbas Ansari MLA Post News:उत्तर प्रदेश के मऊ सदर विधानसभा से बड़ी खबर है. यहां मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है. दरअसल, शनिवार को मऊ कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सजा का ऐलान किया था. इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके चाचा मंसूर अंसारी को दोषी करार दिया गया. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल और मंसूर अंसारी को मामले में छह माह की सजा सुनाई. उन पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या अधिक की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो गई है. कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद फैसले की कॉपी विधानसभा सचिवालय भेजी जाएगी. हालांकि, कोर्ट के सजा सुनाए जाने के साथ ही सुभासपा विधायक की विधायकी खत्म हो चुकी है. ऐसे में अब निगाहें यूपी विधानसभा सचिवालय पर अटक गई हैं.
कब होगा इस सीट पर उपचुनाव?
जल्द ही विधानसभा सचिवालय अब्बास अंसारी की मऊ सीट को रिक्त घोषित करेगा. इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी. माना जा रहा है कि सोमवार को यूपी सचिवालय की ओर से कोई घोषणा हो सकती है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियमानुसार खाली सीट को भरने के लिए 6 महीने में उपचुनाव कराया जाएगा.
फैसले को दे सकते हैं चुनौती
कहा जा रहा है कि इस फैसले को अब्बास अंसारी अब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. हालांकि, वह विधानसभा सदस्यता जाने को चुनौती नहीं दे सकते हैं. वह हेट स्पीच केस में दो साल की सजा सुनाए जाने को चुनौती देंगे. अब्बास के वकील का दावा है कि जल्द ही मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे. इस फैसले पर रोक के लिए अपील होगी. उनकी कोशिश अब विधानसभा सदस्यता दोबारा बहाल कराने के लिए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की होगी.
गैंगस्टर केस में चार साल की सजा
अब्बास के चाचा और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्तार अंसारी के साथ गैंगस्टर केस में चार साल की सजा हुई थी. इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी. इस मामले में वे सुप्रीम कोर्ट गए थे. वहां से जब राहत मिली तो उनकी सांसदी फिर बहाल हो गई थी. ठीक ऐसे ही अब्बास कर सकते हैं.