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Ghazipur News: अवैध वसूली-अपहरण केस में आईपीएस अफसर समेत 18 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर

Ghazipur News: गाजीपुर के नंदगंज थाने में आईपीएस अधिकारी समेत 18 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है. यह कार्रवाई चंदौली जिले में 2022 के एक मामले में हुई, जहां जनता से अवैध वसूली और शिकायतकर्ता कांस्टेबल अनिल सिंह के अपहरण की कोशिश का आरोप था. कोर्ट ने अब आईपीसी की कई धाराओं में आरोपियों पर एफआईआर का निर्देश दिया.

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Rahul Mishra|Updated: Nov 28, 2024, 01:03 PM IST
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Ghazipur News: गाजीपुर के नंदगंज थाने में आईपीएस अधिकारी सहित 18 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला 2022 में चंदौली जिले का है, जहां जनता से अवैध वसूली और शिकायतकर्ता कांस्टेबल अनिल सिंह के अपहरण की कोशिश के आरोप लगे थे। यह कार्रवाई सीजेएम कोर्ट के आदेश पर की गई है.

12 लाख रुपये की मासिक वसूली का आरोप  
चंदौली में तैनात कांस्टेबल अनिल सिंह ने 2021 में तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय समेत 19 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. अनिल सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र में बताया था कि ये पुलिसकर्मी पद का दुरुपयोग कर हर महीने जनता से 12.5 लाख रुपये की अवैध वसूली करते थे. उन्होंने वसूली की पूरी सूची भी सौंपी थी.  

शिकायतकर्ता पर उल्टा केस और अपहरण का मामला  
अनिल सिंह के वकील मुन्‍नू लाल ने बताया कि शिकायत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा अनिल सिंह को ही निशाना बनाया. उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और 5 सितंबर 2021 को उनका अपहरण कर लिया गया. आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मी उन्हें गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव से सादी वर्दी में उठाकर ले गए और 5 दिन तक बंधक बनाकर रखा. इस घटना की जानकारी उनकी बेटी खुशबू ने 112 पर कॉल कर दी और थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उल्टा, अनिल सिंह पर ही एक और केस दर्ज कर दिया गया.

कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज  
थाने में सुनवाई न होने पर अनिल सिंह ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया. उन्होंने अपने आरोपों में आईपीसी की धारा 219, 220, 342, 364, 389, 467, 468, 471 और 120-B के तहत अपराधों का उल्लेख किया. लंबी सुनवाई के बाद 21 सितंबर 2024 को कोर्ट ने आदेश दिया कि तत्कालीन एसपी समेत 18 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाए.

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