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31 दिन में मिला 6 साल की बच्‍ची को इंसाफ! जौनपुर की कोर्ट ने सबसे कम दिन में पॉक्‍सो केस में सुनाया फैसला

Jaunpur News: जौनपुर के जफराबाद क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के बाहर 27 अप्रैल 2025 को छह साल की बच्‍ची खेल रही थी. इस दौरान आरोपी छह साल की बच्‍ची को उठा ले गया था और उसके साथ रेप किया था. कोर्ट ने रिकॉर्ड टाइम में फैसला सुना दिया है. 

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Jaunpur Rape Case Accused Sentenced 25 Years
Jaunpur Rape Case Accused Sentenced 25 Years
Zee Media Bureau|Updated: May 29, 2025, 04:09 PM IST
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अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में 25 साल की सजा सुनाई है. चार्ज बनने के 26 दिनों में कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. घटना के कुल एक माह दो दिन में पत्रावली पर संज्ञान लेने के 1 महीने में अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने सुनाया फैसला है.

छह साल की बच्‍ची के साथ हुआ था रेप 
बता दें कि 27 अप्रैल 2025 को जफराबाद क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के बाहर खेल रही छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. परिजनों ने इसकी शिकायत थाने पर तहरीर दी थी. पुलिस ने इस मामले में खुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद हमजा को हिरासत में लिया था. जफराबाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूरी कर न्यायालय में पेश कर दिया था.

चार्ज बनने के 26 दिनों में कोर्ट ने सुनाया फैसला 
घटना की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के वकील राजेश उपाध्याय ने बताया कि 29 अप्रैल को चार्जशीट कोर्ट द्वारा संज्ञान में ली गई. 3 मई को इस मामले में चार्ज बन गया. चार्ज बनने के 26 दिन के अंदर इस मामले में कोर्ट द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है. इसके अलवा कोर्ट ने इस मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सबसे कम दिन में सजा सुनाई गई 
शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत चार्ज बनने के बाद सबसे कम दिन यानी 26 दिनों में यह सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि इस मामले पीड़िता की मां द्वारा तहरीर दी गई थी. 7 गवाहों को इस मामले में पेश किया गया था. घटना के 1 महीने 2 दिन बाद और चार्ज बनने के 26 दिन के अंदर कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है.

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