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Gyanvapi Row: ज्ञानवापी केस पर आया कोर्ट का फैसला, सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी

Varanasi News: वाराणसी जिला अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस की एएसआई (ASI) के सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. जानें और क्या कहा कोर्ट ने....  

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Gyanvapi Row ASI Survey
Gyanvapi Row ASI Survey
Sandeep Bhardwaj|Updated: Jan 24, 2024, 04:26 PM IST
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Gyanvapi Row ASI Survey: वाराणसी जिला अदालत में आज आया बड़ा फैसला.  कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की एएसआई (ASI) सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर दिया बड़ा फैसला.  कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को दी जाएगी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट.  थोड़ी देर में   एएसआई ही द्वारा की गई सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिल जाएगी. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. गौरतलब है कि 18 दिसंबर को ASI ने कोर्ट के समक्ष स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी.

आपको बता दें कि ASI के सर्वे रिपोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद का सच सबके सामने आ जाएगा. वजूखाने को छोड़कर पूरे मस्दिद परिसर पर ASI का सर्वे हुआ था. बतातें चले कि एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी पर सर्वे 100 दिन से ज्यादा चला था. अंजुमनी ताजमिया ने कहा था कि हमारी ओर से भी आवेदन दायर किया गया था ताकि रिपोर्ट को गुप्त रखा जाना चाहिए. इसे जनता के सामने या किसी भी तरह से आने से रोका जाना चाहिए. 

इस पर वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा, इसे रोकना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सार और सूचना के अधिकार के खिलाफ है. 21 दिसंबर को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी कोर्ट से कहा कि ASI रिपोर्ट किसी भी पक्ष को न दी जाए, जिस पर हिंदू पक्ष आपत्ति जता रहा है. हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल नहीं की जाएगी. 

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