Uttarakhand Cabinet Meeting Decision: उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी (गौलापार) शिफ्ट करने को लेकर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिस जगह पर हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है अब उस जगह पर मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा. साथ ही उसके आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर रोक रहेगी. धामी कैबिनेट ने उस जगह को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है. महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी. महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी.
धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले
दरअसल, गुरुवार को धामी सरकार की साल 2024 की पहली कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. दिसंबर में खत्म हुई नजूल नीति 2021 अधिनियम बनने तक लागू रहने का फैसला लिया गया है. धामी कैबिनेट ने गुरुवार को इसे फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी.
नजूल नीति फिलहाल लागू रहेगी
नजूल नीति प्रभावी होने से देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को राहत मिलेगी. इसके अलावा कैबिनेट में उत्तराखंड में गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई. गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव था.
व्यापारियों को दी राहत
साथ ही उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम (वैट) का बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को तीन माह के लिए बढ़ा दिया. इससे 5000 व्यापारियों को राहत मिलेगी. स्कीम के तहत बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड में छूट का लाभ मिलेगा.
ये भी फैसले लिए गए
- राजकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 25 खाली पदों पर संविदा से होगी भर्ती
- स्मार्ट सिटी के लिए एमडीडीए के तहत बनाई ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि. समाप्त
- उत्तराखंड आयुष विभाग में मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर नहीं अपर निदेशक ही बनेंगे निदेशक, नियमावली संशोधन
- खटीमा सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चैंबर बनाने के लिए भूमि 90 नहीं 30 वर्ष की लीज पर मिलेगी
- पेराई सत्र 2023-24 के लिए डोईवाला, किच्छा, नादेही व बाजपुर चीनी मिल के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 409.47 करोड़ की प्रत्याभूति मंजूर
- श्री केदारनाथ धाम में ओम मूर्ति को रखे जाने वाले स्थान के निर्माण का कार्य गुजरात वडोदरा की इनफाइन आर्ट वेंचर कंपनी को मिला
- बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर संविलियन किए जाने को नियमावली मंजूर की गई
- सिंचाई विभाग में राज्य बांध सुरक्षा संगठन हर वर्ष के आखिर तीन माह के भीतर अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा
- यूपीसीएल की वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी