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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर, पैरामेडिकल काउंसिल से लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक अहम फैसले

Uttarakhand Cabinet Meeting: उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें प्रौद्योगिकी केंद्र में 46 पदों पर सीधी भर्ती, पीडब्ल्यूडी के पांच गेस्ट हाउस का पीपीडी मोड में डेवलपमेंट समेत कई दूसरे प्रस्ताव शामिल हैं. 

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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर, पैरामेडिकल काउंसिल से लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक अहम फैसले
Zee Media Bureau|Updated: Jun 11, 2025, 04:40 PM IST
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Dehradun News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में छह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विकासात्मक और प्रशासनिक निर्णय लिए गए.

बैठक के बाद सचिवालय में जानकारी देते हुए शैलेश बगौली ने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत बनाए गए दो प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 46 पदों की सीधी भर्ती की नियमावली को स्वीकृति मिली है. पहले सेवा नियमों में शोध से जुड़ी व्यवस्था का अभाव था, जिसे अब नियमावली के जरिए सुलझा दिया गया है.

- खनन विकास और औद्योगिक विभाग के अंतर्गत बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 18 नए पद सृजित किए गए हैं. 

- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 के तहत भट्टाफॉल से लेकर आसन बैराज तक 53 किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की दिशा में एक और अहम निर्णय लेते हुए, देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र में एसटीपी, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन निर्माण की अनुमति दे दी गई है.

- लोक निर्माण विभाग (PWD) के पांच निरीक्षण भवनों — रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश — को पीपीपी मोड पर विश्वस्तरीय गेस्ट हाउस में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन और आवास सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.

- इसके अलावा, पैरामेडिकल स्नातक और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उत्तराखंड राज्य सैबत्त एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद (State Allied & Healthcare Council) गठित करने को मंजूरी दी गई है, जो प्रवेश,पंजीकरण और पाठ्यक्रम मानकीकरण में एकरूपता लाएगी.

- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को आबकारी विभाग से प्राप्त 1% सेस के उपयोग के लिए भी नई नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है.

 

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