Uttarakhand Panchayat Election: उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हाईकोर्ट ने धामी सरकार को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है. अब चुनाव का कार्यक्रम नए सिरे से जारी होगा.
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को बड़ी राहत दी है. राज्य में ग्राम, क्षेत्र और चिला पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अहम फैसला सुनाया जिसके बाद पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया गया है. पंचायत चुनाव को लेकर नोटिफिकेश भी जारी हो गया था लेकिन आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई याचिका के चलते पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई थी. जानकारी के मुताबिक अब आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था वो हल हो गया है. चुनाव का कार्यक्रम अब नए सिरे से जारी होगा.
क्या थी याचिका
बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल सहित अन्य ने हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर याचिका डाली थी. इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी. सरकार द्वारा जारी इस नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया था. आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया.
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