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Gautam Buddh Nagar: NOIDA में अब जमीन से पानी निकालना नहीं है आसान, सख्त नियम लागू, जेल और जुर्माने का खतरा!

UP Groundwater Act 2019: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में अब भूजल (अर्थात जमीन के नीचे का पानी) का गलत तरीके से इस्तेमाल भारी पड़ सकता है.

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Gautam Buddh Nagar: NOIDA में अब जमीन से पानी निकालना नहीं है आसान, सख्त नियम लागू, जेल और जुर्माने का खतरा!
Gunateet Ojha|Updated: May 16, 2025, 08:17 PM IST
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UP Groundwater Act 2019: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में अब भूजल (अर्थात जमीन के नीचे का पानी) का गलत तरीके से इस्तेमाल भारी पड़ सकता है. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने भूजव पर सख्त निर्देश जारी किए हैं. डीएम ने स्पष्ट कहा है कि बिना पंजीकरण या एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) के भूजल निकालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एनओसी और पंजीकरण अब अनिवार्य

डीएम वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019 के तहत जिले में काम कर रहे सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामाजिक या अवसंरचनात्मक इकाइयों को एनओसी और पंजीकरण लेना अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें आरओ प्लांट, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, मॉल, कार वॉशिंग सेंटर, पार्टी हॉल और वाटर पार्क जैसे व्यवसाय भी शामिल हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति बिना एनओसी या पंजीकरण के भूजल निकालते हुए पकड़ा गया.. तो उस पर दो लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं ऐसी स्थिति में छह महीने से एक साल तक की जेल भी हो सकती है. जरूरत पड़ने पर जुर्माना और जेल.. दोनों की सजा दी जा सकती है.

ड्रिलिंग करने वाली एजेंसियां भी होंगी जवाबदेह

डीएम ने ये भी स्पष्ट किया कि जो संस्थाएं या कंपनियां जमीन में बोरिंग या ड्रिलिंग का काम करती हैं.. उनके लिए भी पंजीकरण कराना जरूरी होगा. बिना पंजीकरण के ड्रिलिंग करने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इसका मकसद है कि हर स्तर पर भूजल का दोहन नियंत्रित और जिम्मेदार तरीके से किया जाए. जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक भूजल उपयोगकर्ता 'निवेश मित्र' पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी तकनीकी रिपोर्ट और शपथपत्र भी साथ में अपलोड करने होंगे. एनओसी और पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए पूरी व्यवस्था डिजिटल की गई है.

जरूरी हो तो इन अधिकारियों से करें संपर्क

अगर किसी को आवेदन या प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो वह जिले के नोडल अधिकारी या हाइड्रोलॉजिस्ट (भूजल विशेषज्ञ) से संपर्क कर सकता है. उनका कार्यालय ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक-2 के पास तिलपता चौक पर स्थित है. कार्यालय का पता है – एई-18, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा. डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जिले के सभी संस्थानों और व्यक्तियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण और एनओसी करा लें. उन्होंने कहा कि भूजल हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी संसाधन है, इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है. अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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