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नोएडा-गाजियाबाद के भी स्कूल-कॉलेज होंगे बंद?, NCR में GRAP 3 लागू, लगीं ये पाबंदियां

GRAP 3 Rules in Delhi NCR: दिल्ली, नोएडा-गाजियाबाद समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रैप 3 लागू करने का फैसला किया गया है. इसके तहत कई पाबंदी पूरे क्षेत्र में लागू हो गई हैं.  

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Air Pollution in Delhi NCR
Air Pollution in Delhi NCR
Zee Media Bureau|Updated: Nov 17, 2024, 06:08 PM IST
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Delhi NCR Air Pollution News in Hindi: दिल्ली के साथ नोएडा-गाजियाबाद और पूरे एनसीआर क्षेत्र में हवा में घुलते जहर के बीच बड़ा फैसला लिया गया है. इसके तहत GRAP 3 के नियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली में कक्षा 5 तक के स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं. नोएडा-गाजियाबाद में भी स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं.

नोएडा औऱ गाजियाबाद में AQI गंभीर श्रेणी में
 नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के अलावा हापुड़, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में एक्यूआई 350 से 400 के बीच गंभीर श्रेणी में चल रहा है. . केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रोजाना जारी आंकड़ों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में है. पराली जलाने, ठंड बढ़ने और कोहरा पड़ने से हालात और खराब हो गए हैं. वायु प्रदूषण गंभीर होने पर कड़े फैसले के लिए बनी CAQM के अनुसार, 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से नई पाबंदियां लागू हो गई हैं. 

GRAP-3 कब लागू होता है

- ग्रैप 1 AQI 201 से 300 (खराब श्रेणी) में पहुंचने पर लगता है.
- ग्रैप 2 AQI 301 से 400 (बेहद खराब श्रेणी) में पहुंचने पर लगता है.
ग्रैप 3 AQI 401 से 450 (गंभीर श्रेणी) में पहुंचने पर लगाया जाता है.
ग्रैप 3 AQI 450 से ज्यादा (खतरनाक श्रेणी) में पहुंचने पर लगाया जाता है.

ग्रैप 3 में क्या पाबंदियां 
वाहनों पर रोक: डीजल चालित वाहन, बीएस 3 और उससे कम मानक वाले वाहनों पर रोक लग जाती है. ऐसे वाहन चलाते पकड़े गए तो भारी जुर्माना और सजा हो सकती है.
निर्माण पर रोक: पूरे एनसीआर क्षेत्र में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है. हालांकि आवश्यक सेवाओं जैसे रेलवे और मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्य होते रहेंगे.
कचरे को जलाना पर पाबंदी: नए नियमों के बाद कचरा और अन्य अवशेष को जलाने पर पाबंदी होगी. ऐसा करते पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने बंद: ग्रैप 3 लागू होने के बाद ज्यादा मात्रा में प्रदूषण करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाता है. दिल्ली-एनसीआर में इस फैसले का बड़ा असर दिखाई दे सकता है.
घरों से जरूरी हो तो बाहर निकलें: ग्रैप 3 के नियमों के बाद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह है. प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कम करने और बस, मेट्रो आदि का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.
खनन पर रोक- नए नियमों के बाद खनन से जुड़े कार्यों पर पाबंदी लगती है. सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाता है. 

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