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Ghaziabad Court: बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर कोर्ट की सख्ती, 13 नवंबर को पेश होने का आदेश

Ghaziabad News: गाजियाबाद की अदालत ने बॉलीवुड के जाने-माने कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है. उन पर एक व्यक्ति से पैसे लेकर उन्हें दोगुना करने का झांसा देने का आरोप है.   

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Ghaziabad Court
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Rahul Mishra|Updated: Oct 22, 2024, 04:44 PM IST
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Ghaziabad News: यूपी के  गाजियाबाद की एक अदालत ने बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा को 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है. रेमो डिसूजा के खिलाफ गाजियाबाद के मोरटी क्षेत्र के सत्येंद्र त्यागी नामक व्यक्ति ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था.

क्या है पूरा मामला?
सत्येंद्र त्यागी के वकील मोहनीश जयंत ने बताया कि 2013 में रेमो डिसूजा द्वारा बनाई गई फिल्म "अमर मस्ट डाई" के लिए सत्येंद्र से पैसे लिए गए थे. इस फिल्म में जरीन खान और राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिका में थे. रेमो ने सत्येंद्र से यह वादा किया था कि वह एक साल में उनका पैसा दोगुना कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 

2016 में धोखाधड़ी का केस दर्ज 
2016 में रेमो डिसूजा के खिलाफ सिहानी गेट थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद की अदालत में अभी भी चल रही है. रेमो के वकील ने उनकी ओर से अदालत में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है, इसलिए उन्हें इस आरोप से मुक्त किया जाना चाहिए.

13 नवंबर को हाजिर होने का आदेश 
कोर्ट में मामला लंबे समय से चल रहा था और अब अदालत ने रेमो डिसूजा को 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है. यदि रेमो अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है.

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