Delhi-Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. यदि कोई दोपहिया वाहन इन हाईवे से गुजरता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है. पहले नियम तोड़ने पर केवल चालान किया जाता था,
गाजियाबाद के एडीएम सिटी गंभीर सिंह की अध्यक्षता में 27 मार्च को हुई सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. हालांकि, इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासन ने सफाई दी और कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन चालान, लाइसेंस सस्पेंशन और वाहन सीज की कार्रवाई जारी रहेगी.
प्रशासन की सफाई
गाजियाबाद के एडीएम सीटी ने एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहनों के एक्सप्रेसवे पर चलने पर एफआईआर का कोई प्रावधान नहीं है. NHAI की तरफ से भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है. हालांकि, यदि कोई दोपहिया वाहन इन एक्सप्रेसवे पर पाया जाता है, तो उसे 20,000 रुपये तक का चालान भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा, लाइसेंस सस्पेंशन और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है.
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी
प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है. सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, ताकि दुर्घटनाओं की संख्या को कम किया जा सके.
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