UP News/प्रभाम श्रीवास्तव: यूपी के कई जिलों में रात के समय उड़ते ड्रोन को लेकर लोगों में डर और बेचैनी का माहौल है. कभी धार्मिक स्थलों के ऊपर तो कभी संवेदनशील इलाकों में मंडराते भी देखा गया था. लेकिन अब कोई प्रशासन की अनुमति के बिना उड़ाता है तो ऐसा करना उससे भारी पड़ सकता है और उसकी कानून से सीधी टक्कर मानी जाएगी. दरअसल, राज्य सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए गैंगस्टर एक्ट से लेकर एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में कार्यवाही हो सकती है.
क्यों लिया गया ये फैसला?
यूपी के कई जिलों जैसे गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर जिलों से शिकायत आ रही थी कि रात के वक्त ड्रोन देखने को मिल रहा है. जिसके कारण लोग रात-रात भर पहरा देते थे. इतना ही नहीं कभी-कभी मंदिरों और संवेदनशील इलाकों में भी ड्रोन उड़ते हुए देखा गया था. वहीं खुफिया एजेंसियों को आशंका जाताया था कि कुछ लोग ड्रोन का इस्तेमाल धार्मिक स्थलों की निगरानी, प्रशासनिक तैयारी की जासूसी के लिए भी कर रहे हैं.
आपको बता दें कि ड्रोन की वजह से कई जगहों पर लोगों ने रात में शक के आधार पर बेकसूर व्यक्ति से मारपीट का भी मामला सामने आया था. ऐसे में ड्रोन को लेकर प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका था. वहीं अब राज्य सरकार ने डीएम और एसपी स्तर के अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्त ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसे पहले प्रशासन से अनुमति लेना होगा.
लाइसेंस दिया जाएगा
हाल ही में कन्नौज में प्रशासन ने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाया है. अब ड्रोन उड़ाने वालों को पहले पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा ड्रोन को उड़ाने के लिए ‘डिजिटल स्काई’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. एसपी विनोद कुमार ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसे ही अपने छत या खेत से ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा. 18 से 45 साल के बीच की उम्र वालों को ही लाइसेंस दिया जाएगा, वो भी नियमों का पालन करने पर. ड्रोन उड़ाने की अनुमति रेड, येलो और ग्रीन जोन के आधार पर दी जाएगी. बिना लाइसेंस या अनुमति के ड्रोन उड़ाना अब गंभीर अपराध माना जाएगा.