trendingNow/india/up-uttarakhand/uputtarakhand02748109
Home >>लखीमपुर खीरी

आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत,जमानत की शर्तों में रियायत के साथ मिली लखीमपुर जाने की इजाजत

Lakhimpur Kheri violence Case: लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को परिवार के साथ समय बिताने के लिए हर शनिवार शाम को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है. कुछ शर्तों के साथ वह लखीमपुर जा सकते हैं.

Advertisement
Ashish Mishra
Ashish Mishra
Preeti Chauhan|Updated: May 08, 2025, 12:44 PM IST
Share

Lakhimpur Kheri violence Case: लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी है.  कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हर हफ्ते शनिवार -रविवार को लखीमपुर खीरी में अपने परिवार से मिलने की इजाज़त दी है.  रविवार शाम को उसे वापस लखनऊ लौटना होगा. इस दरम्यान वो किसी  भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते. इस केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में शिकायत की गई थी कि आशीष मिश्रा की ओर से गवाहों को धमकाया जा रहा है. लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में फैली हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी.

आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उन्होंने चार साल से अपनी बेटियों को नहीं देखा है. इसलिए उन्हें हर महीने कम से कम 10 दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने की परमीशन मिलनी चाहिए. वकील ने आशीष की मां की तबीयत ठीक होने का हवाला भी दिया.

 

कब हुई थी लखीमपुर खीरी हिंसा
अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में  उस समय हिंसा भड़क गई थी, जब किसान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे. इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे.इसके बाद, एसयूवी चला रहे व्यक्ति और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी. आशीष को तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने और के छह दिन बाद 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने तब इन शर्तों के साथ दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में मिश्रा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं. कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आशीष मिश्रा को अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश (यूपी) छोड़ना होगा. वह यूपी या दिल्ली/एनसीआर में नहीं रह सकते. अदालत ने कहा कि मिश्रा को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के अलावा वह यूपी में प्रवेश नहीं करेंगे.  

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News in Hindi और पाएं Latest UP Politics News Hindi की हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Read More
{}{}