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लखनऊ-गाजियाबाद समेत यूपी के सभी जिलों में लगेगा समान शुल्क, सीएम योगी का वसीयत और संपत्ति बंटवारे पर बड़ा फैसला

UP Latest News: यूपी सरकार का वसीयत और संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है. आपको बता दें कि इससे पहले सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों में अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा था.    

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UP cm yogi adityanath
UP cm yogi adityanath
Zee Media Bureau|Updated: Apr 28, 2025, 05:00 PM IST
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UP Hindi News: उत्तर प्रदेश में अब वसीयत के आधार पर संपत्ति के नामांतरण (म्युटेशन) के लिए सभी नगर निगमों और नगर पंचायतों में एक समान शुल्क वसूला जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.  जल्द ही नगर विकास विभाग इस पर शासनादेश (सरकारी आदेश) जारी करेगा. 

अभी तक राज्य के अलग-अलग शहरों में वसीयत या संपत्ति बंटवारे पर अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा था. उदाहरण के तौर पर 
गाजियाबाद नगर निगम: वसीयत के आधार पर नामांतरण के लिए 5000 रुपये शुल्क
लखनऊ नगर निगम: नामांतरण निशुल्क
मेरठ नगर निगम: संपत्ति के मूल्य का 3% शुल्क
प्रयागराज नगर निगम: मात्र 2000 रुपये शुल्क
बदायूं नगर निगम: कोई शुल्क नहीं
इसी तरह, नगर पंचायतों में भी अलग-अलग शुल्क लिए जा रहे हैं. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय का उद्देश्य प्रदेशभर में संपत्ति के बंटवारे और वसीयत प्रक्रिया को पारदर्शी और समान बनाना है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद, नागरिकों को सभी नगरीय निकायों में एक जैसी सुविधा और समान शुल्क का लाभ मिलेगा. इससे अनावश्यक भेदभाव खत्म होगा और जनता को सरल, सहज प्रक्रिया का लाभ मिलेगा. 

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