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स्टांप शुल्क को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, अब नहीं देना होगा संपत्ति की कीमत के हिसाब से शुल्क, ऑफिस के चक्कर काटने से मिलेगी राहत!

UP Latest News: सीएम योगी आदित्यनाथ स्टांप को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है. आपको बता दें कि अब संपत्ति की कीमत के आधार पर शुल्क नहीं देना होगा. यह निर्णय खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो पैतृक संपत्ति के शांतिपूर्ण और कानूनी बंटवारे की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं.   

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फाइल फोटो
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Zee Media Bureau|Updated: May 10, 2025, 11:32 AM IST
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UP Hindi News:  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर लगने वाले स्टांप शुल्क को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि पैतृक अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों के बीच बांटने पर अधिकतम 5000 रुपये ही स्टांप शुल्क वसूला जाए. इसके साथ ही, रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम 5000 रुपये तय की गई है. 

ऑनलाइन सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब विभाग की कई सेवाएं डिजिटल हो गई हैं. संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, निबंधन शुल्क का ई-भुगतान, और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्धता जैसी सुविधाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तकनीक के अधिकतम प्रयोग से लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाई जाए.

तीन गुना बढ़ी स्टांप बिक्री
अधिकारियों ने बताया कि 2016-17 में जहां 11,000 करोड़ रुपये के स्टांप की बिक्री हुई थी, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 11.67% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है. 

रजिस्ट्री कार्यालयों को मिलेगा नया रूप
सीएम योगी ने जिलों में रजिस्ट्री कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने और सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं.

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