UP Latest News in Hindi: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहराइच और संभल जैसे मामलों के बाद दंगाइयों और उपद्रवियों पर सख्ती करने का मन बना लिया है.अब किसी भी दंगा भड़कने या हिंसा के बाद अपराधी की अपराध से अर्जित संपत्ति और आय को अब पीड़ितों में बांटा जाएगा. डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी-एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है.
माफिया और अपराधियों की अपराध से जुटाई संपत्ति पुलिस जब्त करेगी. कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क होगी. संपत्ति कुर्की से हुई आय अपराध से पीड़ितों को मिलेगी. अदालत के आदेश पर दो महीने में अपराध से अर्जित संपत्ति को जिले का DM नीलाम कर अपराध से प्रभावित लोगों में बांटेंगे.अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत ही माफिया की संपत्ति जब्त कर सरकारी आवास बना कर दे रही थी.
BNS की धारा 107 के तहत अब गैंगस्टर एक्ट या पीएमएलए कानून के मुकदमे के बिना भी पुलिस सीधे संपत्ति जब्त कर सकती है. बड़े माफियाओं के साथ साथ उनके मददगारों और छोटे अपराधियों और गैंगस्टर्स की संपत्ति को जब्त कर कुर्की से हुई आय पीड़ितों में बांटी जाएगी.
गौरतलब है कि प्रयागराज, कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद ये कवायद शुरू हुई थी. कई राज्यों ने इसको लेकर कानून बनाए हैं, जिसमें दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने का प्रावधान किया गया है. उत्तर प्रदेश भी क्षतिपूर्ति से जुड़े ऐसे प्रावधानों को लागू कर रहा है.
यह दिशानिर्देश ऐसे वक्त आया है, जब संभल में जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के दावे को लेकर विवाद चल रहा है. यहां कोर्ट कमिश्नर के आदेश पर सर्वे हो रहा है, जिसके आखिरी दिन हिंसा भी भड़क उठी थी. इसमें अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि पुलिस प्रशासन का दावा है कि अब हालात काबू में आ चुके हैं
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